पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का दिया आदेश

पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का दिया आदेश

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में बने रहेंगे।

पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर दायर मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अदालत ने ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर यह मामला महत्वपूर्ण बन गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।