निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

वरिया। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया है कि श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, जैसे राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, वेल्डर आदि का श्रमिक पंजीयन कराया जा रहा है। सभी खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए श्रमिकों के पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है।

       पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पंजीयन के बाद बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 24 अगस्त 2026 को भलुअनी विकासखंड के ग्राम पंचायत हरखौली में आयोजित शिविर में 19 तथा ग्राम पंचायत नगवा में 24 श्रमिकों का पंजीयन कराया गया। इस प्रकार कुल 71 श्रमिकों का पंजीयन कराया गया।

     श्रम विभाग ने समस्त निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीयन कराकर बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ उठाएं।

        श्रमिक पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किए जाने का नियोजन प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र, पंजीयन एवं अंशदान शुल्क तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीयन एवं अंशदान शुल्क एक वर्ष के लिए 40 रुपये, दो वर्ष के लिए 60 रुपये तथा तीन वर्ष के लिए 80 रुपये निर्धारित है।

        योजनाओं एवं पंजीयन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, विकास भवन परिसर, देवरिया में संपर्क किया जा सकता है।