देवरिया मे बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति पर बैठक आयोजित

देवरिया मे बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति पर बैठक आयोजित

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित गांधी सभागार में बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति–2025 के अंतर्गत बैठक/कार्यक्रम आयोजित की गई। बैठक में होटल, उद्योग एवं व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति–2025 का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाए। साथ ही पंजीकरण संबंधी सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो लोग अपने आवास के कुछ हिस्से पर्यटकों को किराये पर देना चाहते हैं, उनके लिए यह नीति एक बेहतर अवसर है। इससे अतिरिक्त आय के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रशिक्षण, रियायतें एवं प्रचार-प्रसार की सुविधा भी प्राप्त होगी।

        उन्होंने बताया कि शहरी होम स्टे के अंतर्गत ऐसे आवासीय भवन, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और उसके पास अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हों, पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। ऐसे भवनों में अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 शैय्या तक की व्यवस्था की जा सकती है। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में वे आवासीय भवन शामिल होंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास नहीं करता हो तथा 1 से 6 कक्ष पर्यटकों के लिए उपलब्ध हों। इस श्रेणी में एक केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा, जो इकाई के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य करेगा।

        ग्रामीण होम स्टे के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के वे आवासीय भवन आएंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और उसके पास अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हों। इसमें भी अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 शैय्या की अनुमति होगी। पंजीकरण की शर्तों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केवल भवन का वैध स्वामी ही आवेदन कर सकेगा। किराये अथवा लीज पर लिए गए भवन इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अनुमन्य नहीं होंगे। एक भवन परिसर के लिए केवल एक ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, भले ही भवन बहुमंजिला हो। प्रत्येक तल के लिए पृथक आवेदन मान्य नहीं होगा। न्यूनतम एक तथा अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 बेड ही किराये पर दिए जा सकेंगे। भवन में उपलब्ध कुल कमरों के अधिकतम दो-तिहाई भाग को ही किराये पर दिया जा सकेगा।

         उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति के प्रावधानों का उल्लंघन अथवा पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित मानकों का पालन न किए जाने की स्थिति में जिला प्रशासन की प्रतिकूल आख्या पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकरण हेतु शयन कक्ष, शौचालय, स्वच्छ जल, विद्युत तथा फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल https://uptourismportal.in/application/bnb/login के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.uptourism.gov.in अथवा पर्यटन कार्यालय, देवरिया से संपर्क किया जा सकता है।