आरटीई के तहत अपने बच्चों का कराए प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन, बनवाने होगे ये प्रमाण पत्र 

आरटीई के तहत अपने बच्चों का कराए प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन, बनवाने होगे ये प्रमाण पत्र 

आरटीई के तहत अपने बच्चों का कराए प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन, बनवाने होगे ये प्रमाण पत्र 

देवरिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, निशातगंज लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक आरटीई न०प्र०-02/8056/2025-26 दिनांक 17 जनवरी 2026 तथा शासनादेश संख्या 10/अड़सठ-3-2026, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 08 जनवरी 2026 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए जिला स्तर पर सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं की कुल क्षमता के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों का शत-प्रतिशत मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रचार-प्रसार, आवेदनों का सत्यापन एवं विद्यालय आवंटन के पश्चात नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विकासखंड में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन में असमर्थ अभिभावकों की सहायता के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसरों में आरटीई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।